थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, ससुरालवालों की ओर से दहेज की मांग पूरी न होने पर सुनीता के ससुरालवालों ने उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। जांच के बाद पुलिस ने सास-ससुर समेत अन्य ससुराल वालों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में जिला अदालत ने दहेज हत्या के इस केस में सास- ससुर समेत चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही जुर्माना भी लगाया। बता दें, बलरामपुर जिला जज अनिल कुमार झा ने बीते दिन यानी गुरुवार को पीड़िता के ससुर, सास, देवर और ननद को दोषी ठहराते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है साथ ही प्रत्येक दोषी पर 85,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।