scriptCG teacher slaps case: शिक्षिकाओं से बद्सलूकी और पेड़ कटवाना प्राचार्य को पड़ा भारी, कमिश्नर ने दी ये सजा | Principal had to pay heavily for misbehaving with CG female teachers and cutting trees, commissioner gave this punishment | Patrika News
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CG teacher slaps case: शिक्षिकाओं से बद्सलूकी और पेड़ कटवाना प्राचार्य को पड़ा भारी, कमिश्नर ने दी ये सजा

CG teacher slaps case: शिक्षिकाओं ने अपने साथ हुए दुव्र्यवहार की उच्चाधिकारियों से की थी शिकायत, पेड़ कटवाने का भी पहुंचा था मामला, डीईओ द्वारा की गई थी मामले की जांच

बलरामपुरJul 10, 2024 / 06:51 am

rampravesh vishwakarma

CG teacher slaps case
CG teacher slaps case: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ प्राचार्य ने कुछ दिनों पूर्व स्कूल की ही शिक्षिकाओं से दुव्र्यवहार किया था। उन्होंने एक शिक्षिका को थप्पड़ (CG teacher slaps case) भी जड़ दिया था। वहीं स्कूल परिसर में लगे 4 बड़े पेड़ भी बिना किसी की अनुमति के कटवा दिए थे। शिकायत के बाद जांच में डीईओ ने मामले को सही पाया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कमिश्नर ने दोनों मामले में कार्रवाई करते हुए प्राचार्य को सस्पेंड कर दिया है।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर के प्राचार्य आईडी खलखो द्वारा स्कूल परिसर के 4 बड़े पेड़ों की अवैध रूप से सक्षम प्राधिकारी के बिना अनुमति से कटाई एवं शिक्षिकाओं से दुव्र्यवहार किया गया। सूत्र बताते हैं कि प्राचार्य ने एक शिक्षिका को थप्पड़ मार दिया था। इसकी शिकायत शिक्षिका ने उच्चाधिकारियों से की थी।
CG teacher slaps case
जांच का जिम्मा जिला शिक्षा अधिकारी को दिया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार खलखो द्वारा विद्यालय परिसर के 4 पेड़ों की कटाई तथा शिक्षिकाओं से दुव्र्यवहार करने की प्रथमदृष्टया पुष्टि हुई। प्राचार्य आईडी खलखो का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है।
उक्त कृत्य के लिए आईडी खलखो प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर को आयुक्त सरगुजा द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा में किया गया अटैच

आदेश में यह भी लिखा गया है कि निलंबन अवधि में प्राचार्य खलखो का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर नियत किया गया है। उन्हें निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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