बता दें कि एसएल नवरत्न, प्रधान सत्र न्यायाधीश बालोद ने खोरबाहरा राणा मानसिंह राणा (22) निवासी रेंगाडबरी, थाना-मंगचुवा को धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। व्यतिक्रम पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
प्रकरण की पैरवी तोमन लाल साहू लोक अभियोजक ने की। 8 सितंबर 2021 की सुबह ग्राम रेंगाडबरी के सरपंच इन्द्रपाल तुमरेकी ने फोन पर सूचना दी कि पूर्व माध्यमिक शाला के बाहर चिलमगोटा जाने वाले मोड़ के पास स्थित संजू ऑटो सेंटर के सामने युवक दुर्देशी राम साहू का शव पड़ा है। चिकित्सा अधिकारी ने मृतक दुर्देशी साहू के शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृत्यु की प्रकृति होमीसाइडल लेख करने पर थाना मंगचुवा में धारा 302 के अधीन आरोपी खोरबाहरा राणा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
बहन से बात करना पसंद नहीं था
आरोपी खोरबाहरा राणा ने दुर्देशी साहू की ईंट से उसके माथे पर प्राणघातक वार कर हत्या कर दी। आरोपी का कहना था कि उसका दोस्त दुर्देशी, उसकी बहन से बात करता था, जो उसे पसंद नहीं था। उसे कई बार मना कर चुका था। फिर भी बात करने से वह नाराज था। इसलिए उसने उसकी
हत्या कर दी। पूछताछ और शेष आवश्यक विवेचना के बाद उपनिरीक्षक दिलीप नारायण ने विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डौंडीलोहारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दंडित किया।
आरोपी और मृतक के बीच थी गहरी दोस्ती
ग्रामीणों के मुताबिक जिसने हत्या की थी और जिसकी हत्या हुई थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों घटना की रात में हाईस्कूल के पीछे शराब पीने गए थे। इस दौरान विवाद हुआ। आरोपी खोरबाहरा राम ने दुर्दशी राम की ईंट से सिर कुचल कर हत्या कर दी थी।
इस तरह हुई थी घटना
पुलिस के अनुसार 7 सितंबर 2021 को दोनों मोटरसाइकिल में लोहारा जनपद कार्यालय गए थे। जनपद कार्यालय से निकल कर दोनों ने शराब भट्ठी जाकर शराब ली और मंडी के पास में पी। वहां से रात लगभग 8 बजे निकले। रेंगाडबरी पहुंच कर हाईस्कूल के पास पान ठेले के पास सिगरेट पीने रुके। दुर्देशी राम आरोपी का मोबाइल लेकर उसकी बहन को मैसेज कर रहा था। रात्रि 11 बजे आरोपी इससे नाराज होकर गुस्से में रोड किनारे पड़ी ईंट से सिर पर मार दिया, जिससे मृत्यु हो गई। आरोपी ने थाने में आत्म समर्पण भी किया था।