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Bahraich Violence: बहराइच बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

Bahraich Violence: बहराइच में बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से 3 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है।

बहराइचOct 20, 2024 / 09:13 pm

Mahendra Tiwari

Bahraich Violence

सांकेतिक फोटो सोशल मीडिया से

Bahraich Violence: बहराइच जिले के महाराजगंज बाजार में बीते 13 अक्टूबर को हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की समुदाय विशेष के लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पीडब्ल्यूडी की तरफ से मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 मकान को अतिक्रमण के दायरे में बताते हुए नोटिस चस्पा की गई थी। हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। सरकार से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
Bahraich Violence: बहराइच जिले के हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल में एक युवक की मौत के बाद हिंसा भड़क गई थी। जिसके बाद हुये बवाल में कई मकान और दुकान जला दिए गए। शासन प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हिंसा पर काबू पाया। धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। शनिवार को पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाए था। यह नोटिस सरकारी रास्ते पर अवैध अतिक्रमण के आरोप में जारी किया गया था। नोटिस में 23 लोगों को निर्देश दिया गया कि वे ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए अवैध निर्माणों को तीन दिनों के भीतर हटा लें। लोगों ने अतिक्रमण हटाना शुरू भी कर दिया था। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दिल्ली की एपीसीआर संस्था ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त की बेटी की तरफ से वाद दायर किया है। रविवार शाम को सुनवाई करते हुए लखनऊ हाईकोर्ट ने सरकार से 3 दिन में पक्ष रखने का निर्देश दिया है। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है।
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23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने रविवार की शाम सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। सरकार से तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले में अब अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। उसके बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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