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बड़वानी

नगरीय निकाय चुनाव : चाय-चौपाल से चौक-चौराहों पर बढऩे लगी चुनावों की सरगर्मियां

प्रमुख दल कांग्रेस-भाजपा की बैठकें शुरू, पार्षद टिकट पाने दौड़ लगाते नजर आने लगे दावेदार, चाय-चौपाल से चौक-चौराहों पर बढऩे लगी चुनावों की सरगर्मियां

बड़वानीDec 31, 2022 / 12:09 pm

harinath dwivedi

 urban body elections

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बड़वानी. जिले की 2 नगर पालिका और 5 नगर परिषद के निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन शुक्रवार को रिटर्निंग अधिकारियों ने किया। इसके साथ ही निकाय चुनावों को लेकर शहर में चाय-चौपाल से चौक-चौराहों पर चुनावी चर्चा और सरगर्मियां नजर आने लगी है। प्रमुख दल भाजपा व कांग्रेस की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय पर शुक्रवार देर शाम भाजपा नगर मंडल की विशाल बैठक हुई, तो शनिवार शाम 4 बजे शहर में कांग्रेस की वह्द स्तरीय बैठक होगी।
शुक्रवार शाम शहर में हुई भाजपा नगर मंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमसिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी, जिलाध्यक्ष ओम सोनी, वरिष्ठ सोहन माहेश्वरी, सुभाष जोशी, मंडल कृष्णा गोले सहित कार्यकर्ता-पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान वार्ड पार्षद के इच्छुक दावेदारों ने अपने दावे पेश किए। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्रसिंह दरबार ने बताया कि पर्यवेक्षक के रुप में विधायक संजय शुक्ला, जिला प्रभारी जेवियर मेड़ा और सहायक जिला प्रभारी राधेश्याम मुवेल द्वारा शनिवार शाम 4 बजे से झामरिया बाग स्थित गौतम पैलेस में बैठक लेंगे। बैठक में वार्डांे से चुनाव लडऩे के इच्छुक दावेदारों के नाम पर्यवेक्षक व प्रभारी के समक्ष पेश किए जाएंगे। शुक्रवार दोपहर भी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में दावेदारों ने अपनी-अपनी दावेदारी पेश की।
पहले दिन एक भी नामांकन नहीं आया
जिले की सातों नगर निकाय में नाम निर्देशन फार्म प्रस्तुत करने के प्रथम दिन शुक्रवार को किसी ने भी अपना नाम निर्देशन फार्म प्रस्तुत नहीं किया। यद्यपि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में बनाए गए सुविधा केंद्रों पर नाम निर्देशन फार्म की जानकारी लेने के लिए लोग आते रहे। इसी प्रकार रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में मतदाता सूचियों के साथ बैठे कर्मियो के पास भी लोग आकर अपना नाम मतदाता सूची में देखते रहे। नाम निर्देशन फार्म जमा कराने का कार्य 6 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक चलेगा।
स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न
नगर निकाय निर्वाचन के लिए गठित स्टैंडिंग समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारियों को नगर निकायों के निर्वाचन संबंधी घोषणा सहित अन्य व्यवस्थाओं की समुचित जानकारी दी गई। बैठक में कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ अनिल कुमार डामोर, अपर कलेक्टर रेखा राठौर सहित राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ता-पदाधिकारी मौजूद थे।
चुनाव खर्च का व्यय रजिस्टर में करना होगा संधारण
स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मुख्य रुप से बताया कि किस प्रकार निर्वाचन में खड़े होने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय रजिस्टर का संधारण करना होगा। प्रतिभूति राशि कितनी होगी, निर्वाचन व्यय की सीमा कितनी होगी, सभा-जुलूस के लिए किस प्रकार आवेदन करना होगा, विज्ञापन जारी करने के पूर्व उसकी अनुमति लेना होगी आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। बैठक में उपस्थित राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारियों को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन, नाम निर्देश पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख, नाम निर्देशन पत्रो की संवीक्षा (जांच), अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख, निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियो की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन, मतदान, मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा आदि के बारे में विस्तार से बताया।
बिना अनुमति नहीं बजा सकेंगे ध्वनि विस्तार यंत्र
नगर निकाय निर्वाचन के मद्देनजर लागू कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं डीजे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। डीजे की किसी हाल में अनुमति नहीं दी जाएगी। जकि एम्प्लीफायर, माइक आदि का उपयोग सुबह 6 से रात्रि 10 बजे के दरमियान करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। 30 दिसंबर से लागू हुआ यह आदेश 24 जनवरी 2023 तक बड़वानी, सेंधवा, राजपुर, पलसूद, पानसेमल, अंजड़ व खेतिया निकाय क्षेत्र में जारी रहेगा।
शादियों में गाना नहीं बजा पाएगा डीजे वाला बाबू…
निकाय चुनावों के मद्देनजर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति इस शर्त के अधीन ही दी जा सकेगी कि ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग अत्यंत मंद आवाज में निर्धारित और सीमित समयावधि में ही किया जाएगा। यह प्रतिबंध सडक़, दुकानों, होटलों, मेरेज गार्डन आदि पर भी लागू होगा। आदेश के चलते मुख्य रुप से शादियों के आयोजनों में डीजे का उपयोग भी प्रतिबंधित रहने से, जिन लोगों ने एडवांश राशि देकर डीजे साउंड बुक किए हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है।
नगरीय क्षेत्रों में लगी धारा 144
निकाय चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़वानी के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में आगामी 24 जनवरी 2023 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। इसे प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन होने पर दोषी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानो के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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