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आजमगढ़

जानिए राशान कार्ड के लिए क्या है पात्रता, कैसेे कर सकते हैं आनलाइन आवेदन

अगर आप पात्र है और अब तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो घर बैठे खाद्य एवं रसद विभाग की बेवसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग के कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसके लिए जनसेवा केंद्र की भी मदद ले सकते हैं।

आजमगढ़Nov 25, 2021 / 09:46 am

Ranvijay Singh

प्रतीकात्मक फोटो

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. अगर आपके घर में एसी, कार, शस्त्र लाइसेंस, पांच केवीए का जनरेटर नहीं है और आपने अब तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो चूकिए मत तत्काल आनलाइन आवेदन करिए आपका राशन कार्ड बन जाएगा। अब राशन कार्ड के लिए विभाग का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। खाद्य एवं रसद विभाग की बेवसाइट पर स्वयं अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। राशन कार्ड बनवाकर हर महीने सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते है। सरकार इतना खाद्यान्न हर महीने देती है कि किसी गरीब का चुल्हा ठंड़ा न पड़े।

बता दें कि सरकार ने राशन कार्ड की दो श्रेणियां निर्धारित की है। जो पूरी तरह निर्धन है उन्हें अंत्योदय कार्ड जारी किया गया है जबकि अन्य लोगांे को कुछ मानक के साथ पात्र गृहस्थी कार्ड जारी किया गया है। अब भी तमाम लोग ऐसे है जिनका कार्ड नहीं बना है अथवा गांवी रंजिश में उसे निरस्त करा दिया है। ऐसे लोगों को सरकार ने सुनहरा मौका दिया है। लोग तत्काल आवेदन कर अपना राशन कार्ड बनवा सकते है। बस उसके लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा।

क्या है प्रक्रिया
राशन कार्ड बनवाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की बेवसाइट पर आन लाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सभी बाजारों में जन सेवा केंद्र खोले गए है। आन लाइन आवेदन घर की महिला मुखिया के नाम पर भरा जायेगा। मुखिया का आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या जरूरी है। इसके अलावा परिवार के सदस्य जिनका नाम कार्ड में शामिल करना है उनका भी आधार नंबर जरूरी है। आन लाइन आवेदन के बाद जनसेवा केंद्र प्रिंट जरूर ले। यह प्रिंट तीन पेज का होगा जिसमें दो पेज अपने गांव के सिक्रेटरी अथवा कोटेदार के पास जमा करे, एक पेज जो चेक के लिए होगा उसे अपने पास रखे। इसके बाद सेक्रेटरी आवेदक के पात्रता की जांच कर रिपोर्ट लगाकर आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय भेंजेग और कार्ड बन जाएगा।

कौन लोग है पात्र
जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक अगर परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है। परिवार में चार पहिया वाहन, एसी, 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर नहीं है और आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है तो आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। नगरीय क्षेत्र में 100 वर्गमीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट, 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यावसायिक स्थानया शस्त्र लाइसेंस होने पर आप राशन कार्ड के लिए अपात्र माने जाएंगे।

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