भूमि संरक्षण अधिकारी ऊसर सुधार संगम सिंह ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के जमीन पर स्वयं उनके द्वारा 22 मीटर लम्बा, 20 मीटर चैड़ा तथा 3 मीटर गहरा तालाब मशीनरी के माध्यम से खोदे जाने हैं, जिसकी परियोजना लागत अधिकतम 105000 रूपये निर्धारित की गयी है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान 52500 रुपये सीधे लाभार्थी कृषक के खाते में कार्य शुरू होने से लेकर समाप्ति तक तीन चरणों में दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल upagriculturl.com पर 30 तालाबों के सापेक्ष कुल 42 किसानों के द्वारा आनलाइन मांग की गयी है। शासनादेश के अनुसार जिन कृषकों के द्वारा मांग की गयी है उनको टोकन मनी के रूप में 1000 रुपये जमा करना है, जिनमें से मात्र 20 किसानों के द्वारा अभी टोकन मनी जमा की गयी है। जिन कृषकों के द्वारा अभी तक टोकन मनी जमा नहीं किया गया है वे यथाशीघ्र कृषि विभाग के पोर्टल upagriculturl.com से अपना किसान पंजीकरण व आधार संख्या के माध्यम से चालान प्रिंट कराते हुए किसी भी यूनियन बैंक शाखा में 1000 का टोकन मनी जमा कर दें।
निर्धारित समय तक टोकन मनी जमा न करने वाले किसान अपात्र माने जायेंगे और उनके आवेदन को निरस्त करते हुए अन्य किसानों को प्रथम आवक प्रथम पावक के अनुसार अवसर प्रदान किया जयेगा। साथ जिन किसानों के द्वारा टोकन मनी जमा कर दी गयी है, वे जिस स्थल पर तालाब खोदवाना चाहते हैं उसकी खतौनी एवं शपथपत्र कार्यालय में 3 दिवस के अन्दर जमा कर दें। जिन किसानों के द्वारा तालाब की खुदाई कर ली जा रही है, उनको नियमानुसार अनुदान की धराशि उनके खाते में यथाशीघ्र भेज दी जायेगी।
BY Ran vijay singh