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आजमगढ़

गांजा तस्करी में 23 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, आरोपी को 12 साल की कैद

अवैध ढंग से गांजा रखने के मामले में सुनवाई गुरुवार को पूरी हुई। कोर्ट ने आरोपी को 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आजमगढ़Dec 09, 2022 / 07:31 am

Ranvijay Singh

प्रतीकात्मक फोटो

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अवैध ढंग से शराब और गांजा रखने के मामले में सुनावई गुरुवार को पूरी हुई। इस मामले में आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

12 सितंबर 1999 को हुई थी गिरफ्तारी
अभियोजन के अनुसार 12 दिसंबर 1999 को शाम साढ़े सात बजे तत्कालीन थानाध्यक्ष सरायमीर संतोष प्रसाद द्विवेदी ने मुखबिर की सूचना पर एक टैंकर को रोका था। टैंकर के रुकते ही दो-तीन लोग उतर कर भाग गए थे। पुलिस ने चालक शिव बहादुर सिंह पुत्र राममिलन सिंह निवासी अखतपुर थाना महाराजगंज जनपद फैजाबाद को पकड़ लिया गया।

टैंकर से बरामद हुई थी शराब और गांजा
पुलिस ने टैंकर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया था। टैंकर से चार बोरी गांजा भी बरामद हुआ था। पुलिस ने शिव बहादुर के साथ टैंकर के खलासी रानू को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था।

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खलासी रानू की पत्रावली की गई अलग
पुलिस ने मामले की जांच के बाद चालक और खलासी रानू के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। मुकदमे के दौरान खलासी रानू की पत्रावली अलग कर दी गई। इसके बाद सिर्फ शिव बहादुर के मामले में सुनवाई हुई।

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चार गवाहों के बयान पर फैसला
अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में थानाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, महेंद्र प्रसाद यादव, जयप्रकाश सिंह को बतौर गवाह कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में शिव बहादुर पर आरोप साबित हुआ।

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अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
सुनावई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश रामगोपाल सिंह की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। आरोपी शिव बहादुर को 12 साल सश्रम कारावास तथा 1 लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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