अयोध्या. रामनगरी में बनने वाली धन्नीपुर मस्जिद (Dhannipur Maszid) के लिए दान देने पर टैक्स नहीं लगेगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद के अनुसार, इनकम टैक्स एक्ट की धारा-80G के तहत दान में टैक्स से छूट दी गई है। पिछले साल एक सितंबर को आईटी एक्ट की धारा-80जी के तहत टैक्स छूट के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे इस साल 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था। तीन फरवरी को दोबारा आवेदन दिया था, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। टैक्स में छूट देने को मंजूरी वाला सर्टिफिकेट मिल गया है।
आईटी एक्ट की धारा-80जी के तहत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है। अयोध्या विवाद पर लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए पांच एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) को आवंटित किया गया था। वक्फ बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया और सामाजिक सहयोग से मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट के नाम बैंक में खाता खुलवाया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की ओर से बनाई जा रही मस्जिद की खास बात इसकी डिजाइन है। बीच में गोल गुंबद में बनी यह मस्जिद बहुत ही खूबसूरत होगी। वहींं तस्वीर में दिखाई दे रहे चौकोर परिसर में म्यूजियम, अस्पताल, लाइब्रेरी और कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा।
अब तक 20 लाख रुपये मिले ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि मस्जिद के लिए अब तक 20 लाख रुपये मिल चुके हैं। टैक्स में छूट देने का फैसला देरी से आने के कारण विदेशों से भी दान नहीं आ सका। जो पैसे मिले हैं वह सभी ने अपनी मर्जी से दान किया है। डोनेशन के लिए कौई कैंपेन नहीं शुरू किया गया है।
कैसी बन रही मस्जिद मस्जिद के लिए सरकार की ओर से अयोध्या के धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ जमीन दी गई है। हाल ही में आईएससीएफ ने अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को मस्जिद की बिल्डिंग का प्लान भेजा है। प्रोजेक्ट के तहत 300 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, कम्युनिटी किचन और एक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। मस्जिद में दो हजार लोगों के नमाज अदा करने के बराबर स्पेस बनाया जाएगा।