सीजेएम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोप पर नगर कोतवाली से मांगी आख्या राम मंदिर निर्माण को लेकर देशभर से निकाले गए धनराशि का बंदरबांट किए जाने के आरोप को लेकर अवधी वक्त अरुण कुमार के द्वारा नगर कोतवाली में तहरीर दी गई थी लेकिन मामले पर किसी भी प्रकार की सुनवाई ना होने के बाद अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस आरोप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के साथ अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित सात अन्य जमीन के विक्रेता व गवाह के रूप में शामिल लोगो के खिलाफ अयोध्या के सीजीएम कुलदीप सिंह के बेंच पर याचिका दाखिल किया गया है।
राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य सहित 10 लोगों के खिलाफ डाली गई याचिका अधिवक्ता अरुण यादव के मुताबिक गाटा संख्या 242 242 244 22 करोड़ में खरीदी गई थी उसे ट्रस्ट की ओर से 18 करोड़ में खरीदा गया जमीन को खरीदते में आरोपियों ने मिलकर ट्रस्ट को दिए गए चंदे की जमकर बंदरबांट की है जिसको लेकर इस मामले में संजय सिंह ने ऋषिकेश उपाध्याय, चंपत राय, अनिल मिश्रा, हरीश कुमार पाठक, सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, सब रजिस्टार एसबी सिंह व दीप नारायण सहित अन्य गवाह के रूप में शामिल लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है। जिसको लेकर दाखिल की गई अर्जी पर कोर्ट ने प्रकरण को दर्ज कर लिया है और कोतवाली नगर से आख्या तलब की है। जिसमें अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।