पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि 49 वर्षीय कुलभूषण जाधव (49) को ‘राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप’ राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है।
हालांकि इस पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि इसमें किसी भी तरह की बाधा या शर्त नहीं होनी चहिए।
बता दें कि 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद यह पहली बार है जब कुलभूषण जाधव को कान्सुलर एक्सेस दिया जाएगा।
ICJ ने कहा है- जाधव को कान्सुलर एक्सेस दे पाकिस्तान
आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने बीते महीने एक अगस्त को भी कहा था कि कुलभूषण जाधव का कान्सुलर एक्सेस दिया जाएगा। हालांकि तब पाकिस्तान ने तीन शर्तें लगा दी थी।
भारत ने इसपर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और पाकिस्तान की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान जाधव को बिना किसी शर्त कान्सुलर एक्सेस दे।
पाकिस्तान ने भारत की मांग ठुकराई, बिना शर्त कुलभूषण जाधव को नहीं देगा कॉन्सुलर एक्सेस
पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि ICJ ( International Court of Justice ) के फैसले में पाकिस्तान को अनुच्छेद 36 के तहत जाधव को उनके अधिकारों के बारे में तुरंत सूचित करने और भारत को कॉन्सुलर पहुंच प्रदान करने के लिए कहा गया था।
मालूम हो कि पाकिस्तान की जेल में बंद जाधव पर जासूसी के आरोप लगाकर पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई और कहा था कि जाधव को कान्सुलर एक्सेस दें, साथ ही अपने फैसले की समीक्षा करें।
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