तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का आदेश पारित गूजर टोला ग्राम पंचायत अंतर्गत सुल्तानपुर रायबरेली राजमार्ग के बाई तरफ चारागाह की विश्व बेशकीमती जमीन पर गांव निवासी हसन पुत्र सुल्तान ने निर्माण कार्य करा रखा था। 4 कमरों और बरामदे के इस भवन में 2 साल पहले तक मदरसा चल रहा था। भूखंड से थोड़ी दूर पर एक सरकारी हैंडपंप भी लगा हुआ था। मदरसे के बहाने पूरे भूखंड पर अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही थी। जमीन हाईवे से सटी होने के नाते करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। मामले में लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसीलदार कोर्ट में बेदखली की कार्यवाही चल रही थी। जिसमे आदेश करते हुए तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का आदेश पारित हो गया।
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– ज्ञानवापी मस्जिद फैसला : पूरे यूपी में अलर्ट जारी, निगरानी में सोशल मीडिया भी 35 मिनट में मदरसा जमींदोज सोमवार को एसडीएम गौरीगंज राकेश कुमार की अगुवाई में सुबह साढ़े पांच बजे टीम मदरसा गिराने के लिए मौके पर पहुंच गई। टीम में गौरीगंज एसडीएम के साथ ही अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सचिन यादव, गौरीगंज, जामो, मुंशीगंज, महिला थाना और जायस थाने की पुलिस के साथ ही डेढ़ कंपनी पीएसी पहुंची थी। 35 मिनट में मदरसा जमींदोज कर दिया गया। किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति न बने इसलिए मौके पर पुलिस तैनात की गई है।
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– बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर को धमकी एफआईआर दर्ज, जानें किस वजह से मिली धमकी 2.24 लाख रुपए का जुर्माना तहसीलदार दिग्विजय सिंह ने बेदखली का आदेश करते हुए कब्जेदार हसन पर 2.24 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कब्जेदार को यह जुर्माना अदा करने के आदेश दिया गया है।
अवैध कब्जेदारों डरे जिला प्रशासन की इस कार्यवाही से सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। गूजरटोला गांव में अन्य कई बेदखली के मामले चल रहे हैं। सूत्र बताते हैं जल्द ही उन पर भी कार्यवाही हो सकती है।