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अंबिकापुर

सरगुजा में 13 अप्रैल से 10 दिन का होगा सख्त लॉकडाउन, कलक्टर ने जारी किया आदेश, सीमाएं होंगीं सील

Strict Lockdown: कोरोना संक्रमितों (Covid-19) की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन (District Administration) ने लिया फैसला, मेडिकल दुकान (Medical shops) व पेट्रोल पंप (Petrol pump) को ही खुलने की छूट

अंबिकापुरApr 11, 2021 / 01:34 pm

rampravesh vishwakarma

Strict lockdown

Lockdown in Ambikapur

अंबिकापुर. दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, राजनांदगांव व कोरिया जिले के बाद अब सरगुजा जिले में भी लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का निर्णय लिया गया है। कलक्टर सरगुजा ने एक आदेश जारी कर 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन (Total lockdown) के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान सरगुजा जिले के सभी सीमाएं सील होंगीं। 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक यह लॉकडाउन होगा। आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर सब बंद रहेंगे।

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छत्तीसगढ़ में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। यहां हर दिन 10 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित (Covid-19) मिल रहे हैं। इसी कड़ी में सरगुजा में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में हर दिन इजाफा होता जा रहा है।
यहां 200 से अधिक मरीज रोजाना मिल रहे हैं। संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सरगुजा कलक्टर संजीव कुमार झा ने 10 दिन का सख्त लॉकडाउन (Strict Lockdown) लगाने का फैसला किया है। इसके तहत 13 अप्रैल से सुबह 6 बजे से 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं व दुकानों को छोड़कर अंबिकापुर शहर समेत पूरा जिला बंद रहेगा।
मेडिकल व पेट्रोल पंप को बंद से मुक्त रखा गया है। पेट्रोल पंप पर शासकीय वाहन व अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही पेट्रोल मिल पाएगा।

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कलक्टर ने जारी किया ये आदेश
1. सरगुजा जिला (Surguja District) अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र को 13 से 23 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगीं।
2. सिर्फ मेडिकल दुकानों को निर्धारित अवधि में खुलने की अनुमति होगी, मेडिकल दुकान संचालक मरीजों को दवा की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

3. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल-मेडिकल व इमरजेंसी से संबंधित वाहन, दुग्ध वाहन तथा परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर को ही पीओएल प्रदान किया जाएगा।
4. जिले के सभी साप्ताहिक व हाट-बाजार बंद रहेंगे।

5. दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, पेट शॉप, एक्वेरियम समेत न्यूज पेपर के हॉकरों को सुबह 6 से 8 बजे तथा शाम 5 से 6.30 बजे तक ही वितरण की अनुमति होगी।
6. एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां फोन पर बुकिंग करने के बाद घर पहुंच सेवा देंगे।

7. इस दौरान समस्त शराब दुकानें (Liquor shop) बंद रहेंगीं तथा औद्योगिक संस्थानों व निर्माण इकाइयों को कैंपस के भीतर आवश्यक व्यवस्था करते हुए संचालन की अनुमति हेागी।
8. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। वहीं सभी प्रकार की सभा जुलूस व सामाजिक-राजनीतिक आयोजन भी बंद रहेंगे।

9. जिले के सभी केंद्रीय, शासकीय, अद्र्धशासकीय, सार्वजनिक, निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे।
10. शादी एवं दशगात्र में मात्र 20 व्यक्तियों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
11. आपात की स्थिति में फोरव्हीलर वाहन में ड्राइवर समेत 4, ऑटो में ड्राइवर समेत 3 तथा बाइक में 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी।

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