प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) 1 जनवरी 2017 को शुरु की गई थी। इसे प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का लाभ बेरोजगार व न्यूनतम आय वाली महिलाओं को ही दिया जाता है। पहली बार गर्भधारण करने वाली व स्तनपान कराने वाली महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
तीन चरणों में मिलता है पैसा
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) का उद्देश्य मां और बच्चे दोनों की अच्छी देखभाल करना है। महिला के नाम पर 6 हजार रुपए की राशि 3 चरणों में दी जाती है। पहले चरण में 1 हजार रुपए, दूसरे व तीसरे चरण में 2 हजार-2 हजार रुपए हैं। यह राशि महिला के गर्भधारण करने से लेकर प्रसव तक के बीच महिला के खाते में दिया जाता है। इसके अलावा बच्चे के जन्म के समय सरकार अस्पताल को आखिरी 1 हजार रुपए देती है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जानकारी निकटतम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ली जा सकती है। वहीं आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते का पासबुक तथा शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
ये महिलाएं नहीं होंगी पात्र
यदि महिला ने गर्भधारण (Pregnency) के बाद तीनों किश्त प्राप्त कर लिया है, इसके बाद उसके शिशु की मृत्यु हो जाती है तो दूसरी बार गर्भधारण करने पर उसे इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यदि महिला का गर्भपात हो जाता है तो दूसरे पर गर्भधारण करने पर वह इस योजना के लिए पात्र होगी।