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अंबिकापुर

हिट एंड रन कानून: पुलिस ने बताया- किन ड्राइवरों पर लागू नहीं होगी कानून की नई धारा, फैलाया जा रहा अफवाह

Hit and Run New Law: हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ड्राइवरों की दूसरे दिन भी जारी रही हड़ताल, मालवाहक व यात्री वाहनों के नहीं चलने से लोग हुए परेशान, स्कूल बसें व वैन भी रहे बंद

अंबिकापुरJan 02, 2024 / 09:06 pm

rampravesh vishwakarma

Hit and run law

Drivers strike

अंबिकापुर. Hit and Run New Law: नए कानून ‘हिट एंड रन’ के विरोध में वाहन चालकों का विरोध जारी है। दूसरे दिन भी चक्काजाम की स्थिति बनी रही। मालवाहक वाहनों के साथ-साथ यात्री बसें, स्कूल बस व वैन भी बंद रहे। बसों के नहीं चलने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बच्चों के अभिभावक भी परेशान रहे। दो दिनों से अंबिकापुर प्रतिक्षा बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर सरगुजा पुलिस ने बताया कि कानून को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन्होंने बताया कि किन ड्राइवरों के ऊपर कानून की नई धारा लागू नहीं होगी।

हिट एंड रन के मामलों में नियम सख्त हो गए हैं। नए नियम के तहत हिट एंड रन के केस में वाहन चालक पर 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। इन कड़े प्रावधानों का विरोध वाहन चालकों ने शुरु कर दिया है। नए वर्ष के पहले दिन से ही सरगुजा में विरोध प्रदर्शन जारी है।
हड़ताल के दूसरे दिन भी व्यापक असर दिखा गया। ट्रकों की हड़ताल सोमवार दोपहर तक समाप्त हो गई, लेकिन बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद है। अंबिकापुर से चलने वाली बसों का संचालन नहीं हो सका।
इससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा। बसों के नहीं चलने के कारण दुर्ग-अंबिकापुर ट्रेन में यात्रियों की काफी भीड़ देखी गई। रायपुर-बिलासपुर से यात्री ट्रेन से अंबिकापुर तो पहुंचे पर यहां से झारखंड, बिहार, यूपी सहित जिले के अन्य स्थानों पर जाने के लिए बसें नहीं नहीं मिली। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

स्कूल बस व वैन भी नहीं चले
हड़ताल का असर स्कूल बसों व वैनों पर भी देखा गया। स्कूल बस व वैन का भी संचालन नहीं हो सका। सुबह स्कूल बस व वैन नहीं पहुंचने से कई बच्चे स्कूल नहीं जा सके। वहीं अभिभावकों को बाइक व कार से अपने बच्चों को स्वयं जाकर स्कूल छोडऩा पड़ा।
अधिकांश अभिभावक कार से बच्चों को स्कूल छोडऩे पहुंचे तो होलीक्रॉस स्कूल के पास सुबह जाम की स्थिति निर्मित हो गई। स्कूल बस एवं वैन संचालकों ने बताया कि नए कानून के विरोध में 2 दिन बसें एवं वैन नहीं चलेंगे। बुधवार को भी स्कूल बसों एवं वैनों का संचालन बंद रहने की उम्मीद है।

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शहर के कुछ पेट्रोल पंप हुए ड्राई
ड्राइवरों के हड़ताल के कारण पेट्रोल व डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। मंगलवार को शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर पेड्रोल व डीजल खत्म हो गया। टैंकर ड्रायवरों की हड़ताल के कारण टैंकर वाहन नहीं पहुंचने से पेट्रोल पंपों पर ड्राई की स्थिति निर्मित हो गई है।
हिट एंड रन कानून: पुलिस ने बताया- किन ड्राइवरों पर लागू नहीं होगी कानून की नई धारा, फैलाया जा रहा अफवाह
वहीं शहर के शेष पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ देखी गई। लोग अपने-अपने वाहन में अधिक पेट्रोल व डीजल भरवाया, ताकि आगे परेशानियों का सामना न करना पड़े।

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महासंगठन की प्रमुख मांगे
इधर महासंगठन ने दुर्घटना होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना ये काला कानून तुरन्त सरकार वापस लेने की बात कही है। उनका कहना है कि देश के सारे ड्राइवर के लिए राष्ट्रीय वेलफेयर बोर्ड का गठन करके उसमें सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सुविधा,
बच्चों की पढ़ाई की सुविधाएं मिले और बुढ़ापे में पेंशन की सुविधा मिले। राष्ट्रीय चालक आयोग का निर्माण कराया जाए। देश-भर में सरकार की तरफ से ड्राइवर दिवस 1 सितम्बर को मनाने के लिए परमिशन दिया जाए।

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सरगुजा पुलिस की अपील
हिट एंड रन के मामलों में नए कानून बनाए गए हैं। कानून बनने के बाद कई तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं। सरगुजा पुलिस ने अफवाह से बचने की अपील की है।
सरगुजा पुलिस ने बताया है कि आगामी नए कानून में धारा 106 (2) अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण ड्राइविंग से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दे तो व्यक्ति के विरूद्ध 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। वहीं दुर्घटना के बाद जो चालक घटना की जानकारी पुलिस को देती है तो उसपर यह धारा लागू नहीं होगा।

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