कलक्टर ने ये आदेश किया है जारी
6 अगस्त तक बढ़े लॉकडाउन (Lockdown) में कलक्टर ने फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर खाद्य पदार्थ एवं किराने के सामान को थोक एवं चिल्लर में विक्रय करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 29 एवं 30 जुलाई को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक विक्रय, भंडारण, वितरण एवं परिवहन की अनुमति दी है। किराने के दुकान के माध्यम से राखी एवं त्यौहार से संबंधित सामग्री का विक्रय भी इस अवधि किया जा सकता है।
कार्यालय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, अतिरिक जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, तहसील, थाना एवं चौकी पंजीयन कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय को छोडक़र शर्तो के साथ प्रतिबंध से छूट दी गई है। 20 जुलाई को जारी आदेश में वर्णित कार्यालय एवं प्रतिष्ठानों को शर्तों के अधीन प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
अब 2 घंटे शाम को भी बांट सकेंगे दूध, अखबार
इस लॉकडाउन के दौरान घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही मास्क, सेनेटाइजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, एटीएम, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवायें भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
3 बजे तक खुलेंगे पेट्रोल पंप
कलक्टर ने आदेश में कहा है कि पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही रहेगी। पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति प्रातिबध से छूट रहेगी।
आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कलक्टर ने कहा है कि शेष प्रतिबंध एवं छूट पूर्व के आदेशानुसार यथावत रहेंगे। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।