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अंबिकापुर

प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर कोचिंग में बुलाकर शिक्षक ने छात्रा से की थी गंदी हरकत, मिला 3 साल का कठोर कारावास

Girl student molesting: वर्ष 2018 में अपनी सहेली के साथ शिक्षक के कोचिंग में गई थी छात्रा, सहेली कमरे से बाहर निकली तो अकेला पाकर शिक्षक ने छात्रा से की थी अश्लील हरकत

अंबिकापुरJun 27, 2023 / 07:54 pm

rampravesh vishwakarma

Girl student molested by teacher

Ambikapur district court

अंबिकापुर. Girl student molesting: प्रैक्टिकल परीक्षा अच्छा नहीं गया है कहकर एक शिक्षक ने वर्ष 2018 में छात्र-छात्राओं को अपने कोचिंग में समझाने के नाम पर बुलाया था। यहां एक छात्रा अपनी सहेली के साथ गई थी। इस दौरान शिक्षक ने अकेला पाकर छात्रा से छेड़छाड़ की थी। इस मामले में अहम फैसला सुनाते ही आरोपी टीचर को पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

गौरतलब है कि 21 फरवरी 2018 को कक्षा 11वीं की छात्रा ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि स्कूल में पीई की प्रैक्टिकल परीक्षा थी। परीक्षा में प्रैक्टिकल के बाद वाइवा के दौरान टीचर इनायत उल्ला खान पिता हबीब उल्ला ने छात्रा व अन्य से कहा कि तुम लोगों का प्रैक्टिकल ठीक नहीं गया है,
शाम को मेरी कोचिंग में आना, यहां प्रैक्टिकल व थ्योरी के बारे में समझाऊंगा। इसके बाद छात्रा अपनी सहेली के साथ शाम को इनायत उल्ला के घर स्थित कोचिंग सेंटर में गई, यहां अन्य कोई बच्चे नहीं थे।
टीचर ने कुछ देर तक दोनों छात्राओं को थ्योरी के बारे में पढ़ाया। इसी बीच जब सहेली कमरे से बाहर निकली तो मौके का फायदा उठाकर टीचर ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ शुरु कर दी।

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छात्रा ने विरोध किया तो दी फेल करने की धमकी
जब छात्रा ने छेड़छाड़ का विरोध किया और शोर मचाने लगी तो शिक्षक ने धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें फेल कर दूंगा। इसके बाद वह किसी तरह टीचर के चंगुल से मुक्त होकर घर पहुंची व परिजन को घटना की जानकारी दी। मामले में छात्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ धारा ३५४ व पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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मिला 3 वर्ष का सश्रम कारावास
प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट(पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी इनायत उल्ला खान पिता हबीब उल्ला को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

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