इस पर युवती ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी सुनीता टोप्पो ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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शहर की एक युवती की वर्ष 2017 में झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत ग्राम दंडिला निवासी 25 वर्षीय बाल्मिकी विश्वकर्मा पिता दिलीप विश्वकर्मा से जान पहचान हुई थी।
इसके बाद फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी ने उसे अपने झांसे में ले लिया तथा शादी करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर 26 अगस्त 2018 से 19 नवंबर 2018 के बीच में अंबिकापुर आकर युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध (Girl raped) बनाया।
जब युवती व उसके परिजन ने युवक को शादी करने की बात कही तो आरोपी मुकर गया। इससे युवती को गहरा झटका लगा था। इस के बाद उसने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने की ठान ली थी।
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युवती ने थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्टयुवक द्वारा शादी से इनकार (Refused to marriage) किए जाने के बाद पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 450, 376(2)(ढ) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया, फिर प्रकरण न्यायालय (Court) में पेश किया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा
प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी सुनीता टोप्पो ने आरोपी बाल्मिकी विश्वकर्मा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।