जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहा कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन्हें वाहन नहीं चलाना चाहिए तथा ऐसे लोगों को भी अपनी वाहन चलाने के लिए नहीं देना चाहिए जिनके पास लाइसेंस नहीं है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि मिश्रा एवं जेनिफर लकड़ा ने मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कानून का करें पालन
न्यायाधीश घोरे ने कहा कि लोगों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए तथा अपना कार्य व आचरण ऐसा रखना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ न हो। सभी लोग कानून का पालन करें।
नि:शुल्क मिलेगी जानकारी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी अन्याय के खिलाफ अपराध बनता है कि नहीं इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय परिसर में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए स्थायी लोक अदालत कार्यरत है।