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CG Rape Case: रेप पीड़िता के गर्भपात के लिए नहीं लगेगा कोई रोक, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी पुलिस के अनुसार रामजीत नागपाल गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सरगवां का रहने वाला है। इसकी जान पहचान एक युवती से वर्ष 2023 में हुई थी। वह युवती से अक्सर मोबाइल से बातचीत करता था और प्रेम करने की बात करता था। युवक कहता था कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वह युवती को
शादी करने का झांसा देकर 26 दिसंबर 2023 को अपने रिश्तेदार के सूने मकान में ले जाकर बलात्कार किया। इसके बाद शादी करने का आश्वासन देता रहा और युवती से कई बार बलात्कार किया।
18 अगस्त 2024 को पीड़िता ने शादी करने की बात कही तो उसने कहा कि पहले घर बनाना है, इसके बाद शादी करूंगा। फिर
युवक ने पीड़िता से घर बनाने के लिए 50 हजार रुपए भी ले लिए। इसके बाद उसने युवती से शादी करने से इंकार कर दिया। पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट 4 जनवरी को रघुनाथपुर चौकी में दर्ज कराई थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरतार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (2) (एन), 420, 506 के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।