scriptBig fraud: 2008 में मर चुके व्यक्ति के नाम पर 2014 में निकला 2.18 लाख का केसीसी लोन, 10 साल बाद पकड़ में आया आरोपी | Big fraud: 2.18 lakh Kcc loan taken in 2014 in the name of a person who died in 2008 | Patrika News
अंबिकापुर

Big fraud: 2008 में मर चुके व्यक्ति के नाम पर 2014 में निकला 2.18 लाख का केसीसी लोन, 10 साल बाद पकड़ में आया आरोपी

Big fraud: वर्ष 2029-20 में जब मृतक का पुत्र जमीन का बी-वन निकलवाने पहुंचा तो पता चला कि उक्त जमीन के नाम पर एसबीआई में है लोन, पिता की मौत के बाद उनके नाम पर लोन की बात सुनकर उड़े होश

अंबिकापुरAug 01, 2024 / 08:59 pm

rampravesh vishwakarma

Big fraud
अंबिकापुर. Big fraud: 6 साल पहले मृत व्यक्ति के नाम पर कूटरचित दस्तावेज (Big fraud) लगाकर वर्ष 2014 में स्टेट बैंक लखनपुर से 2 लाख 18 हजार रुपए का केसीसी लोन निकाल लिया गया था। इसकी जानकारी जब मृतक के पुत्र को वर्ष 2019-20 में जमीन का बी-1 निकालने के दौरान हुई तो उसके होश उड़ गए। जबकि उसके पिता की मृत्यु वर्ष 2008 में ही हो चुकी थी। मृतक के पुत्र ने मामले (Big fraud) की रिपोर्ट लखनपुर थाने में 8 जुलाई को दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।
उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खुटिया निवासी रामअवतार पिता रामचरण अपनी पैतृक जमीन पर वह खेती करता है। वर्ष 2019-20 में जमीन का बी-1 निकलवाने जब वह तहसील कार्यालय पहुंचा तो पता चला कि पैतृक जमीन पर पिता रामचरण के नाम से 2 लाख 18 हजार रुपए का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लखनपुर में है।
उक्त जमीन उसके पिता द्वारा 20 दिसंबर 2014 को बैंक में बंधक रखे जाने की जानकारी प्राप्त हुई। जबकि रामअवतार के पिता रामचरण की मृत्यु वर्ष 2008 में ही हो गई है। ऐसे में मृत्य व्यक्ति वर्ष 2014 में बैंक से लोन कैसे निकाल सकता है।
Big fraud

जांच में ये बात आई सामने

बैंक से लोन लेने के दौरान प्राप्त दस्तावेज में आवेदक बलराम पिता पलटू राम निवासी मुटकी उदयपुर का नाम पाया गया। उसके द्वारा वर्ष 2014 में मृतक रामचरण के पिता दखल निवासी मुटकी उदयपुर बताकर बैंक से लोन निकाल लिया गया था।
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कूटरचित दस्तावेज लगाकर निकाला था लोन

आरोपी बलराम द्वारा मृतक के कूटरचित दस्तावेज में अपना फोटो लगाकर 2 लाख 18 हजार रुपए का केसीसी लोन निकाला गया था। मृतक के पुत्र रामअवतार ने मामले की रिपोर्ट लखनपुर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 201, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी।
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बिश्रामपुर का निकला आरोपी, गया जेल

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी बलराम बसोर पिता पलटू राम बसोर उम्र 40 वर्ष निवासी मुटकी थाना उदयपुर, वर्तमान निवासी जयनगर फोकटपारा थाना जयनगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को जेल दाखिल कर दिया है। वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों के भी शामिल होने की संभावना है।

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