उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में डी.जे. व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाए। बैठक में मेला अवधि में लगने वाली अस्थाई स्टॉले वन नाका से पहले खाली स्थान पर लगाई जाएगी। मन्दिर के रास्ते के दोनों तरफ आईसक्रीम, खोमचे की ठेलियों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रसाद की दुकानों का स्थान इस प्रकार हो कि श्रद्धालुओं को आने-जाने में असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि मेले में लगने वाली स्टालों की दर निर्धारण करने के लिए नगर परिषद के आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
उन्होंने कहा कि मेला स्थल एवं बाला किला क्षेत्र में पॉलिथिन की थैलियां व प्लास्टिक डिस्पोजल उत्पाद ले जाने व उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा । उन्होंने कहा कि मेला स्थल पर विक्रय किए जाने वाले खाने-पीने के सामान की प्रतिदिन सैम्पल लिए जाएंगे।
उन्होंने नगर विकास न्यास के अधिकारी को मेला स्थल पर सीसीटीवी कैमरे एवं सागर की तरफ से करणी माता जाने वाले रास्ते पर गणेश पोल तक लाईट लगाई जाएगी। बैठक में अलवर के सहायक कलक्टर जावेद अली, आई.ए.एस प्रशिक्षु प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।