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Diwali पर इस शुभ मुहूर्त में करें मां लक्ष्मी का पूजन, जानिए दिवाली के चौघडि़ए

Diwali 2019 Shubh muhurat : दिवाली पर्व पर घर-घर में मां लक्ष्मी की आराधना की जाएगी। जानिए क्या रहेगा मां लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त

अलवरOct 26, 2019 / 06:23 pm

Lubhavan

Diwali 2019 Pooja Vidhi And Shubh Muhurat

दिवाली शुभ मुहूर्त : मां लक्ष्मी की आराधना का पर्व दिवाली आज, जानिए क्या है लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त

अलवर . मां लक्ष्मी की आराधना का पर्व दिवाली आज हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। रविवार को प्रदोष काल में कार्तिक अमावस्या होने के कारण इसी दिन दीपावली पर लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। स्कीम नंबर दस निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि लक्ष्मी पूजन प्रदोष युक्त अमावस्या को स्थिर लग्न व स्थिर नवांश में किया जाना सर्वश्रेष्ठ है। इस वर्ष दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। प्रदोष काल – शाम 5.45 से रात्रि 8.19 बजे तक। वृष लग्न – रात्रि 6.33 से रात्रि 8.50 बजे तक 7शुभ, अमृत व चर का चौघडिया -शाम 5.45 से रात्रि 10.35 बजे तक सिंह लग्न – मध्यरात्रि बाद 1.23 से 3.39 बजे तक। सर्वश्रेष्ठ समय – रात्रि 7.05 से 7.18 बजे तक प्रदोष काल, स्थिर वृष लग्न तथा कुंभ के स्थिर नवांश में लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है।
खूब बिके दीए और लाइटें

दीपावली पर होने वाले दीपदान के लिए धनतेरस पर दीयों की खूब बिक्री हुई। इसके साथ ही शहर के बाजारों में रंग बिरंगी बिजली की डेकोरेटिव लाइटें खूब बिकी। इस बार बिजली की देशी झालर के साथ साथ चायनीज झालर भी बिक्री के लिए लाई गई। पाइप वाली लाइट की खूब बिक्री हुई। शहर के बापू बाजार, रोड नंबर दो, आजाद मार्केट, बस स्टैंड आदि पर इलेक्ट्रिक लाइटों की दुकानें सजी हुई थी।
अलवर-भरतपुर में पटाखों की बिक्री पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) की ओर से ( Delhi NCR Crackers Ban ) दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है। ( Crackers Ban In Rajasthan ) इस रोक का असर राजस्थान के दो जिलों पर भी रहेगा। दोनों जिले में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आने वाले अलवर और भरतपुर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। ऐसे में यहां पटाखों का बाजार शांत रहने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दीपावली पर आतिशबाजी बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस साल केवल दो प्रकार के पटाखों को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी घोषित किया है। इनमें एक अनार और दूसरा फुलझडी का हरा (ग्रीन) संस्करण है। ये दोनों चुप रहने वाले पटाखे हैं। बाकी, रॉकेट, बम और अन्य शोर करने वाले पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे। पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि खरीद के दौरान पटाखों पर आधिकारिक मुहर की जांच करनी होगी।

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