वहीं दूध व डेयरी को सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे व शाम 5 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से सांय 5 बजे तक सब्जियां एवं फलों को ठेले, साईकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, मोबाईल वैन के माध्यम से विक्रय करने की अनुमति पूर्व में जारी आदेश में प्रदान की गई थी। गौरतलब है कि वर्तमान में जिले में ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटिलेटर बैड 60 प्रतिशत से कम होने पर त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के अन्तर्गत राहत प्रदान करते हुए जिले में स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं अन्य दुकानें जैसे राशन/उचित मूल्य की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
मिठाई की दुकान व बेकरी मंगलवार से शुक्रवार तक खुलेंगी वहीं प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेन्ट्स मंगलवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुलेंगे। वहीं होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक ही अनुमत होगी।दुकान पर बैठाकर खाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति दुकान पर आवश्यक रूप से भीड़-भाड़ नहीं करें। उल्लंघन करने पर दुकान को सील किया जाएगा।
मंडियों में फसल लाने की अनुमति मंडियों में फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को लाने की अनुमत होगी।किसानों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवगमन पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेगा, साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदे/बिल का सत्यापन करवाना होगा। ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिष्चित की जाएगी।
कॉम्पलेक्स में मंजिल के हिसाब से खुलेंगे प्रतिष्ठान
ऐसे बाजार जहां केवल बडे-बडे कॉम्पलेक्स हैं, जोकि वातानुकूलित नहीं है उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। इसके तहत मंगलवार एवं गुरुवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोडकर एक (अलटरनेटिव) खोली जा सकेगी। शेष आदेश यथावत रहेंगे।
बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए जिले में समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रा में व्यापारी संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटियों का गठन करवाकर मॉडिफाईड लॉकडाउन की गाईडलाईनों की पालना व डी-कन्जेक्शन सुनिश्चित करेंगें।