scriptइलाहाबाद हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता और दो मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं ने जाने क्यों दिया इस्तीफ़ा | Why did the government advocate of Allahabad High Court and two main s | Patrika News
प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता और दो मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं ने जाने क्यों दिया इस्तीफ़ा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार पॉल, मुख्य स्थायी अधिवक्ता तृतीय सौरभ श्रीवास्तव एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता षष्ठम मनोज कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत से सरकार बनाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे खबर के तुरंत बाद ये इस्तीफे भेजें गए हैं। शासकीय अधिवक्ता पॉल ने शासकीय अधिवक्ता पद का प्रभार अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम जय नारायण को सौंप‌ दिया है।

प्रयागराजMar 16, 2022 / 07:43 pm

Sumit Yadav

इलाहाबाद हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता और दो मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं ने जाने क्यों दिया इस्तीफ़ा

इलाहाबाद हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता और दो मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं ने जाने क्यों दिया इस्तीफ़ा

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार पॉल, मुख्य स्थायी अधिवक्ता तृतीय सौरभ श्रीवास्तव एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता षष्ठम मनोज कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत से सरकार बनाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे खबर के तुरंत बाद ये इस्तीफे भेजें गए हैं। शासकीय अधिवक्ता पॉल ने शासकीय अधिवक्ता पद का प्रभार अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम जय नारायण को सौंप‌ दिया है। इससे पहले भी प्रदेश सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता एवं मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के ठीक बाद संवैधानिक प्रावधान के तहत त्यागपत्र दे दिया था। सभी को राज्य सरकार की संस्तुति पर राज्यपाल ने आबद्ध करने का आदेश दिया था।
यह भी पढ़ें

जिलाधिकारी ने कहा- यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल माफियाओं पर रहेगी पैनी नजर

चंदेल जीवन बीमा निगम के पैनल अधिवक्ता नियुक्त

प्रयागराज: भारतीय जीवन बीमा निगम ने मेहदौरी कालोनी निवासी मयंक कृष्ण सिंह चंदेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया है।इन्हें निगम की तरफ से मुकद्दमों में पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया गया है। यह आदेश सहायक सचिव (विधि)ने जारी किया है।
यह भी पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- महिलाओं, बच्चों और कमजोर माता-पिता की रक्षा के लिए किया गया है अधिनियमित

सीबीआई दाखिल कर चुकी है जवाब

प्रयागराज: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर एक बार फिर से सुनवाई टल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। हत्याकांड में आरोपी शिष्य आनंद गिरि की तरफ से उनके वकीलों ने कोर्ट से समय की मांग की । कोर्ट ने एक अप्रैल को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। नरेंद्र गिरि में सीबीआई ने पहले ही जवाब दाखिल कर दिया है। आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। निचली अदालत ने महंत आनंद गिरी की जमानत पहले ही खारिज कर दिया है। जिसके खिलाफ आनंद गिरी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। लगातार हाईकोर्ट में किसी न किसी कारणों से सुनवाई टाल दी जा रही है।

Hindi News / Prayagraj / इलाहाबाद हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता और दो मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं ने जाने क्यों दिया इस्तीफ़ा

ट्रेंडिंग वीडियो