इस तरह रद्द किया जा सकता है पंजीकरण मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल उचित अधिकारी की इच्छा पर एक पंजीकरण रद्द नहीं किया जा सकता है। इसे रद्द इस तरह किया जा सकता है कि पंजीकृत व्यक्ति अधिनियम या नियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या यदि व्यक्ति लगातार तीन कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है या लगातार छह महीने तक रिटर्न नहीं देता है। इसके साथ ही वह पंजीकरण प्रदान करने के छह महीने के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं करता है या धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान, या तथ्यों को छिपाने के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त किया गया है, तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
मामले में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जाहिरा तौर पर अधिनियम की धारा 29 (2) (ए) के संदर्भ में, क्योंकि नोटिस दिनांक 9.7.2021 ने जीएसटी अधिनियम या नियमों के निर्दिष्ट प्रावधानों के गैर-अनुपालन का आरोप लगाया था। हालांकि, उस नोटिस में कथित रूप से अधिनियम या नियमों के सटीक उल्लंघन का खुलासा नहीं किया गया था। जब तक उस आरोप को विवरण के साथ नोटिस में निर्दिष्ट नहीं किया गया था और जब तक याचिकाकर्ता के प्रतिकूल मानी जाने वाली सामग्री का उसके जवाब पाने के उद्देश्य से सामना नहीं किया गया था, तब तक दिनांक 9.7.2012 का नोटिस पूरी तरह से अस्पष्ट और मौन रहेगा।