मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याची के धन वापसी आवेदन को प्रतिवादी द्वारा केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसे करने से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवलेहना कर रहा है। मामले में याची ने अप्रैल से जून 2018, जुलाई से सितंबर 2018 और अक्टूबर से दिसंबर 2018 तक की कर अवधि के लिए रिफंड आवेदन दायर किया और किसे विभाग ने खारिज कर दिया है।
प्रयागराज•Mar 17, 2022 / 12:09 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- विलंब के आधार पर जीएसटी रिफंड आवेदन की अस्वीकृत नहीं है वैध
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