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प्रयागराज

आजम खां को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जौहर यूनिवर्सिटी की बाउन्ड्रीवाल गिराने के आदेश पर रोक

31 मार्च तक लगायी है रोक।

प्रयागराजFeb 26, 2020 / 08:11 am

रफतउद्दीन फरीद

Jauhar University Rampur Azam Khan

जौहर युनिवर्सिटी रामपुर आजम खान

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर की बाउन्ड्रीवाल गिराने के तहसीलदार के 20 फरवरी के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ एस डी एम के समक्ष पुनरीक्षण अर्जी दाखिल करने की छूट देते हुए आदेश पर 31मार्च तक रोक लगा दी है। सरकारी वकील ने कहा तहसीलदार के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की जा सकती है। याचिका पोषणीय नहीं है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कान्त व सफदर काजमी ने बहस की। तहसीलदार ने किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। जिसे चुनौती दी गयी है।

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