कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी हाईकोर्ट की अपीलीय प्राधिकारी नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश की व्याख्या करने का उन्हें अधिकार नहीं है। न ही वे अपने जवाबी हलफनामे के विपरीत स्टैंड ले सकते हैं। कोर्ट आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल नहीं की गई। आदेश अंतिम हो गया।जिसकी अवहेलना कोर्ट की अवमानना करना है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने चंद्र मणि की अवमानना याचिका पर दिया है।
प्रयागराज•Mar 05, 2022 / 10:05 am•
Sumit Yadav
Allahabad High Court: जौनपुर डीएम मनीष कुमार वर्मा आदेश का पालन करें या हाजिर हों, 4 अप्रैल को होगी सुनवाई
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