इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के संजय प्लेस में बन रहे शॉपिंग मॉल व काम्प्लेक्स के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व् विपक्षी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।याची का कहना है कि नियमानुसार मॉल बनाने के लिए कुल एरिया का 40 फीसदी खुला छोड़ना जरूरी है। 6 मॉल व काम्प्लेक्स बन रहे है।किन्तु खुला एरिया कम छोड़ा गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने उमाशंकर पटवा की जनहित याचिका पर दिया है। राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रथम जे एन मौर्या का कहना था कि 40 फीसदी जमीन छोड़ने के बाद मॉल व् काम्प्लेक्स बन रहे है।जब कि याची का कहना था कि हर मॉल या काम्प्लेक्स बनाने वाले को 40 फीसदी एरिया खुला रखना अनिवार्य है।