याची का कहना है कि याची संस्था को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। उत्तर पुस्तिका वह प्रवेश पत्र भी आ गये थे। अचानक बिना ठोस आधार के विधायक के हस्तक्षेप से परीक्षा केंद्र निरस्त करना गैर कानूनी है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लघंन किया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने राम लखन सिंह शिक्षण संस्थान की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सौरभ वसु ने बहस की। याची का कहना है कि स्थानीय विधायक ने 25 जून 22को तकनीकी शिक्षा मंत्री को शिकायत की कि याची ने फर्जी तरीके से विद्यालय की मान्यता प्राप्त की है।मंत्री ने मुख्य सचिव को जांच कराने का निर्देश दिया।जिसपर जिलाधिकारी जौनपुर को जांच करने का आदेश दिया गया।
प्रयागराज•Jul 01, 2022 / 01:45 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार व सचिव से दो हफ्ते में मांगा जवाब, जानिए वजह
Hindi News / Prayagraj / इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार व सचिव से दो हफ्ते में मांगा जवाब, जानिए वजह