इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय के लिए और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों और बूढ़े और कमजोर माता-पिता की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है और यह प्रावधान अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में आता है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा फिर से लागू किया गया है।
प्रयागराज•Mar 16, 2022 / 07:19 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- महिलाओं, बच्चों और कमजोर माता-पिता की रक्षा के लिए किया गया है अधिनियमित
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