पश्चिम बंगाल और झारखंड के साइबर अपराध के आरोपियों चंद्रभान यादव, मोहन कुमार मंडल और तौसीफ जमां को जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया है। दाखिल जमानत अर्जी को खारिज कर दी है। याची ने साइबर ठगी करने के अपराध को स्वीकार भी किया है।गिरफ्तार आरोपियों ने मिलकर शिकायत कर्ता घनश्याम के बैंक खाते से 17 लाख रुपये धोखे से निकाल लिया है। कोर्ट
प्रयागराज•May 10, 2022 / 05:47 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइबर ठगों की जमानत अर्जी की खारिज, कोर्ट ने कहा- यह है गंभीर अपराध
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