इलाहाबाद हाईकोर्ट में याची की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए एक विधायक के माध्यम के केंद्र सरकार के सामने मामले को उठाया गया था। मामले में केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को यूपी सरकार समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर कहा कि इस मामले में तब तक हल नहीं निकल सकता है जबतक राज्य सरकार भर और राजभर जाती को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं रखती है।
प्रयागराज•Mar 17, 2022 / 11:58 am•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, कहा- दो माह में भर और राजभर जातियों को एसटी में शामिल करने का फैसला दे सरकार
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