यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने भूपेंद्र कुमार पाठक व 13अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता स्वेता सिंह व ऋतेश श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना था कि विभाग की वरिष्ठता सूची में याची की वरिष्ठता की अनदेखी की गई है।उसने साक्ष्य सहित आपत्ति भी की । कोर्ट ने आदेश दिया फिर भी सूची में सुधार नहीं किया गया है।
प्रयागराज•Jul 24, 2022 / 12:42 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पावर कार्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज को आदेश पालन करने का दिया निर्देश
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