मामले में न्यायालय ने 2013 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376G और धारा 506 के तहत पारित आदेश के खिलाफ बलात्कार के दोषी भूरा द्वारा दायर एक आपराधिक अपील से निपट रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेरठ ने आईपीसी की धारा 376जी के तहत अपीलकर्ता/दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषी ठहराया।
प्रयागराज•Mar 13, 2022 / 01:53 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार आरोपी के सजा में क्यों किया संसोधन, जाने मुख्य वजह
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