साल भर बीत पर सुनवाई नहीं हुई यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने मनीष यादव की अर्जी पर अधिवक्ता रामानंद गुप्ता को सुनकर दिया है। अर्जी के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को लेकर मथुरा जिला न्यायालय में गत वर्ष प्रार्थना पर दाखिल किया था। कहा गया कि सालभर से अधिक समय बीतने के बावजूद इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। वाद मित्र मनीष यादव ने सुनवाई जल्द पूरी करने की मांग में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई थी। अर्जी पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत से आख्या मांगी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने अर्जी को निस्तारित करते हुए मथुरा जिला न्यायालय को मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुए उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
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– अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी 31 अगस्त को होंगे रिटायर, सेवा विस्तार पर सस्पेंस बरकरार हाईकोर्ट के निर्देश जारी हाईकोर्ट के निर्देश पर मथुरा कोर्ट को चार महीने में इस प्रकरण पर वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट पर काम करना होगा। रिपोर्ट को हाईकोर्ट में भी दाखिल करना होगा। इसकी वीडियोग्राफी सर्वे टीम में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस सर्वे कमीशन में वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र की वीडियोग्राफी के बाद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रांगण का वीडियोग्राफी सर्वे होगा।
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– UP Top News : खुशखबर, राम मंदिर निर्माण की शानदार तस्वीरें जारी, गर्भगृह ऐसा होगा हिंदू पक्ष ने फैसले की सराहना की इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की हिंदू पक्ष ने सराहना की है जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले शाही मस्जिद ईदगाह की इंतेजामिया कमेटी ने मथुरा की एक स्थानीय अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि.शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई पर सवाल उठाया था।