आरोप है कि उसने 20-25 लोगों के साथ शिकायतकर्ता के घर पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में अदालत ने 13 जुलाई 2009 को संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को तलब किया। हालांकि 2019 में राज्य सरकार ने मामले को वापस लेने का फैसला किया, लेकिन पीपी की अर्जी दाखिल हो गई।
प्रयागराज•Jul 18, 2022 / 11:06 am•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट: राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के खिलाफ क्रिमिनल केस वापस लेने वाली राज्य याचिका स्वीकार
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