राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी जिला कलक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लि. (आरयूडीएसआईसीओ) स्वायत्त शासन विभाग की ओर से क्रियान्वित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत राज्य के 17 शहरों की अधिसूचित वैधानिक शहरी परिधि क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी वरीयता सूची में शामिल लाभार्थियों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को पीमएवाई-यू का लाभ देय है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से उपलब्ध करवाए जाने वाले निर्धारित फार्म या प्रपत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची के पात्र परिवारों के वरीयता अनुसार नियमानुसार प्रार्थना पत्र तैयार करवाकर आरयूडीएसआईसीओ के संबंधित कार्यालय में भिजवाएं।
अजमेर की 124 पंचायतें शामिल अधिसूचित वैधानिक शहरी परिधि के अन्तर्गत जयपुर की 608 ग्राम पंचायतें, जोधपुर की 386, अजमेर की 124, अलवर की 134, उदयपुर की 108, कोटा की 92, भीलवाड़ा की 46, पाली की 37, भरतपुर की 36 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हैं। वहीं बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौडगढ़़, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, सीकर सहित अन्य भी शामिल है।