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अजमेर

पांच महीने बाद मिलेगी कुलपति को Salary , कर रहे थे बेसब्री से इंतजार

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अजमेरApr 06, 2019 / 06:12 am

raktim tiwari

vice chancellor salary

vice chancellor salary

अजमेर. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति को वेतन मिलेगा। राजभवन और सरकार से आदेश मिलने के बाद डीन कमेटी ने इसे मंजूरी दी है।

लक्ष्मीनारायण बैरवा की जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने बीती 11 अक्टूबर को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह को नोटिस जारी कर 26 अक्टूबर तक कामकाज पर रोक लगाई थी। यह रोक अब तक जारी है।
नहीं मिल पाया था वेतन

कुलपति प्रो. सिंह की नियुक्ति 6 अक्टूबर को हुई थी। उन्होंने विश्वविद्यालय में महज पांच दिन (6 से 10 अक्टूबर) तक ही कामकाज किया। 11 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने उनके कामकाज करने पर रोक लगाई थी। कुलपति के वेतन को लेकर विश्वविद्यालय पांच महीने से कोई फैसला नहीं ले पाया था। इस दौरान सरकार और राजभवन को पत्र भी भेजे गए। दोनों से प्रत्युत्तर मिलने के बाद डीन कमेटी ने कुलपति को वेतन-भत्ते देने के आदेश दिए। मालूम हो कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों को मासिक वेतन 70 हजार रुपए है। इसके अलावा उन्हें 5 हजार रुपए विशेष भत्ते के रूप में मिलते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर उन्हें आवास, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं।
कमेटी ने यह भी लिए फैसले
-परीक्षा वाहनों के भुगतान को मंजूरी

-पूर्व कुलपति प्रो. सिंह के भुगतान को मंजूरी

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