जयपुर निवासी सना ने पत्रकारों को बताया कि सलीमुद्दीन पांच निकाह (marriages) पहले ही कर चुका है। सलीम ने 2017 में उससे निकाह किया था। वह तीन साल लगातार मारपीट (beat) और प्रताडि़त कर रहा है। इसके अलावा उसकी एक पत्नी ने भी मारपीट की है। उसने कई बार दरगाह थाने (dargah thana)में शिकायत दी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक (S.P.Ajmer) से मुलाकात के बाद दरगाह थाना ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। उसने फिलहाल अपने रिश्तेदार घर पर शरण ली है। उधर पुलिस का कहना है, कि पति-पत्नी के विवाद मामले में सलीमुद्दीन को शांतिभंग में पाबंद किया गया।
केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक (tripple talaq) के खिलाफ विधेयक पारित किया है। गुरुवार को विधेयक में जोड़ी गई धाराएं और गजट नोटिफिकेशन (notification) को लेकर पुलिस अधिकारियों ने कानून विशेषज्ञों से चर्चा की। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप (kunwar rashtradeep)ने बताया कि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद पुलिस ने द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मेरिज एक्ट-2019 की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया है। विधेयक (bill) पास होने के बाद अजमेर में ट्रिपल तलाक का पहला मामला सामने आया है।
ट्रिपल तलाक पर विधेयक पारित हो चुका है। इसमें जिन कानूनी धाराओं का प्रावधान किया गया है, इसका नोटिफिकेशन जारी होना है। ट्रिपल तलाक मामले में अब नए विधेयक और धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाने चाहिए।
देवेंद्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता