प्रदेश में जे. एम. लिंगदोह कमेटी
(J.M.Lingdoh committee) की सिफारिशों के अनुसार छात्रसंघ चुनाव होते है। इसके नियमानुसार शहर की दीवारों पर पोस्टर
(poster), बैनर (banner), होर्डिंग (hording) लगाने पर पाबंदी है। ऐसा करने वाले छात्र-छात्राओं (students) को प्रत्याशी (candidate) नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही जिला प्रशासन कार्रवाई करता है। सत्र 2019-20 के छात्रसंघ चुनाव में भी इसकी अनुपालना कराई जानी है। जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा के निर्देशानुसार जल्द उच्च स्तरीय बैठक होगी।
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student election 2019 : अगस्त शुरू, चुनाव कार्यक्रम पर नेताओं की निगाहें बनेगी विजलेंस कमेटीछात्रसंघ चुनाव के लिए सभी कॉलेज के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के चुनाव अधिकारियों को संस्थानों में विजिलेन्स कमेटी (vigilance committee) का गठन करना जरूरी होगा। प्रचार के लिए कॉलेज-विश्वविद्यालय में निर्धारित स्थान पर केवल हाथ से बनी चुनाव सामग्री (hand made poster) लगाई जा सकेगी। प्रिन्टेड मैटर (printed), पोस्टर, बैनर, पेम्पलेट (pamplet) का उपयोग नहीं हो सकेगा। परिसर के बाहर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। कॉलेज (colleges)-विवि (univeristy) प्रशासन को जिला प्रशासन, पुलिस
(police) और नगर निगम (nagar nigam) से छात्र-छात्रा के विरुद्ध सम्पत्ति विरुपण अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जानकारी भी लेनी होगी।
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Aravali Hills : खूबसूरती के लिए विख्यात अरावली की पहाडिय़ों पर अवैध कब्जे प्रशासन करेगा ये कार्रवाई शहर में पोस्टर-बैनर लगाने पर सम्पति विरूपण अधिनियम (act) के तहत नियमानुसार मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। प्रशासन इनकी फोटोग्राफी (photography)और वीडियोग्राफी (vediography) भी कराएगा। नगर निगम के कर्मचारी शहर का दौरा करेंगे। यह तत्काल मामले दर्ज कराकर जिला प्रशासन और पुलिस को रिपोर्ट देंगे। पोस्टर, बैनर की प्रिंटिंग करने वाली प्रेस की भी जांच होगी। इसका उल्लंघन करने पर प्रिंटिंग प्रेस (printing press) के खिलाफ भी मामले दर्ज होंगे।