जे. एम. लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार शहर में सार्वजनिक स्थानों (public place), कॉलेज (college)-यूनिवर्सिटी (mds university) के आसपास पोस्टर नहीं लगाए जा सकते हैं। जिला प्रशासन (district administration) ने सभी प्राचार्य (principals) एवं चुनाव अधिकारियों (election officer)को संस्थानों में विजिलेन्स कमेटी (vigilance committee) का गठन करने के लिए कहा है। शहर की दीवारों पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाने वाले छात्रों को यथासंभव प्रत्याशी घोषित नहीं किया जाएगा। संस्थाओं और प्रशासनिक स्तर पर इनकी फोटोग्राफी (photography) और वीडियोग्राफी (vediography) भी कराई जाएगी।
निर्धारित करना होगा स्थान
प्रचार के लिए कॉलेज-विश्वविद्यालय में निर्धारित स्थान (specific space) पर केवल हाथ (hand made) से बनी चुनाव सामग्री लगाई जा सकेगी। प्रिन्टेड मैटर (printed matter), पोस्टर (poster), बैनर (banner), पेम्पलेट (pamplet) का उपयोग नहीं हो सकेगा। साथ ही संस्थान परिसर के बाहर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। कॉलेज प्रशासन को जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम से छात्र-छात्रा (students) के विरुद्ध सम्पत्ति विरुपण अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जानकारी भी लेनी होगी।
प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ भी मुकदमा नगर निगम (nagar nigam) के कर्मचारी जल्द शहर का दौरा करेंगे। यह तत्काल मामले दर्ज कराकर जिला प्रशासन और पुलिस को रिपोर्ट (report) देंगे। पोस्टर, बैनर की प्रिंटिंग करने वाली प्रेस की भी आकस्मिक जांच होगी। इसका उल्लंघन करने पर प्रिंटिंग प्रेस (printing press) के खिलाफ भी मामले दर्ज होंगे।
मतदाता सूची 19 अगस्त को
सरकारी और निजी कॉलेज एवं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय मतदाता सूची तैयार करने में जुट (prepration)गए हैं। संस्थाओं में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कुलानुशासक और अन्य नियुक्तियां (recruitment) भी होनी हैं। 19 अगस्त को सभी संस्थाओं में मतदाता सूची चस्पा होगी।