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अजमेर

RPSC: 32 साल बाद बदल जाएंगे आरपीएससी के ये खास नियम

ऐसे में आयोग आंतरिक कार्यों के नियम में तब्दीली का इच्छुक है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तरीय कवायद जारी है।

अजमेरSep 15, 2019 / 08:52 am

raktim tiwari

rpsc rules of business

rpsc rules of business

रक्तिम तिवारी/अजमेर

राजस्थान लोक सेवा आयोग (rpsc ajmer) के आंतरिक कामकाज के नियम में जल्द तब्दीली होगी। पत्रावलियों और आवेदन के निस्तारण सहित अहम कार्य त्वरित हो सकेंगे। फुल कमीशन (full commission) में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। कमीशन की मंजूरी के बाद यह लागू होगा।
प्रदेश में वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग (rajasthan public srevice commission) सेवा का गठन हुआ। साथ ही इसका कार्य निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं शर्तें 1963, राजस्थान लोक सेवा आयोग ( शर्तें एवं प्रक्रिया का मान्यकरण अध्यादेश -1975, नियम-1976) के तहत हुआ है। इसमें विभागवार आंतरिक कार्यों के लिए नियम (रूल्स ऑफ बिजनेस) बने हुए हैं। इस प्रक्रिया के तहत पत्रावलियां (files) लिपिकीय स्तर से सचिव (seceratory), अध्यक्ष (rpsc chairman) और सदस्यों (members) तक जाती हैं।
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बनेंगे नए नियम

आयोग में रूल्स ऑफ बिजनेस (rules of business) में समयानुकूल तब्दीली (change) की जरूरत है। कभी आयोग में 345 कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत थे। सेवानिवृत्तियों और नई भर्तियां नहीं होने से संख्या घटकर 220 रह गई है। इसके अलावा विभिन्न विभागों (sections) की भर्तियों (recruitments) के चलते कामकाज का दबाव भी बढ़ा है। ऐसे में आयोग आंतरिक कार्यों के नियम में तब्दीली का इच्छुक है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तरीय कवायद जारी है।
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कंप्यूटरीकरण और त्वरित निस्तारण पर जोर

नए नियमों के तहत अहम पत्रावलियों (important files) के निस्तारण, आवेदनों की जांच (foem checking) में तेजी लाना प्रस्तावित है। इसमें रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण (computerization), आवेदन पत्रों की जांच, परीक्षाओं मेंअनुसूचित साधनो (copying) के इस्तेमाल करने वाले आवेदकों की सूचना तत्काल कंप्यूटर (computer) पर दर्ज कराने, आवेदकों की आपत्तियों (grievances of applicants) के निस्तारण की सूचना कंप्यूटर विभाग को दर्ज करने जैसे नवाचार शामिल किए जाने हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस तय करने के लिएअध्यक्ष दीपक उप्रेती सहित अधिकारी कवायद में जुटे हैं।
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फुल कमीशन में होगा फैसला

कार्यप्रणाली के नए आंतरिक नियमों को फुल कमीशन (full commission meeting) में रखा जाएगा। कमीशन की मंजूरी के बाद यह लागू किए जाएंगे। जरूरत पडऩे पर स्टाफ को कंप्यूटर पर प्रशिक्षण (training) और नवाचार (innovation) प्रणाली की जानकारी भी दी जाएगी। मालूम हो कि जरूरत पडऩे पर आयोग रूल्स ऑफ बिजनेस में समयानुकूल तब्दीली करता है।
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fact file
राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन-16 अगस्त 1949
फुल कमीशन-अध्यक्ष और सात सदस्य
आयोग का मुख्यालय-अजमेर
आयोग का कार्य-आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाओं सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन

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