सहकारिता विभाग 23 जनवरी 2020 को ही आदेश जारी कर कर्मचारियों के बकाया एरियर का लाभ 1 जनवरी 2014 से दिए जाने के आदेश कर चुका है। इसके बावजूद बैंक प्रबन्धन करीब एक साल से कर्मचारियों के करीब पौने दो करोड़ रुपये की बकाया एरियर राशि पर कुंडली मारे बैठा है। बैंक एमडी की ओर सहकारिता विभाग को 20 मार्च 2003 को सहारिता विभाग को पत्र लिख कर 15वां वेतनमान 1 जनवरी 2014 से लागू कर दिए जाने, कर्मचारियों को उसी के मुताबिक जनवरी माह का वेतन भुगतान करने व एरियर में से पीएफ तथा आयकर की कटौती कर लिए जाने की जानकारी दी गई थी, लेकिन हकीकत में कर्मचारियों को बकाया एरियर दिया ही नहीं गया।
सीसीबी बैंक एमडी द्वारा कर्मचारियों का एरियर भुगतान नहीं करने के मामले को राजस्थान पत्रिका द्वारा प्रकारिशत करने पर विभाग में खलबली मची हुई है। इसी बीच बैंक प्रबन्धन ने कर्मचारियों के बकाया एरियर का मामला बैंक की बोर्ड बैठक के जरिए निपटाने के लिए 24 दिसम्बर की तिथि निर्धारित कर दी है।
अजमेर सीसीबी के कार्मिकों को अविलम्ब एरियर का भुगतान किया जाए। देय एरियर राशि से पीएफ तथा आयकर कटौती, फार्म 16 के बावजूद भुगतान राशि को किसी शाखा के सन्ड्री क्रेडिएटर में होल्ड किए जाने की जांचकर कार्यवाही की जाए। सरकार सहकारी बैंक में एमडी के पद पर स्वच्छ छवि के ईमानदार अधिकारी लगाए।
महासचिव, ऑल राज. कोऑपरेटिव बैंक एम्प.यूनियन read more:राजस्थान पत्रिका मुहिम: सीएम ने रखी बांडी नदी की आधारशिला