इन दस्तावेजों से मतदाता करा सकेगा पहचान सत्यापित अजमेर. नगरीय निकायों के चुनाव में मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 17 दस्तावेजों से अपनी पहचान सत्यापित करा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान बूथ पर पहचान सत्यापित करने के लिए 17 दस्तावेजों को मान्य किया है। इनमें निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फ ोटोयुक्त राशन कार्ड, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने से पूर्व में जारी गरीबी रेखा से नीचे के फ ो टोयुक्त फैमिली कार्ड, फ ोटोयुक्त नरेगा कार्ड, फ ोटोयुक्तस्वास्थ्य योजना बीमा कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी का फ ोटोयुक्तपहचान पत्र,फ ोटोयुक्तपेंशन दस्तावेज, फ ोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, फ ोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र, फ ोटोयुक्तछात्र पहचान पत्र,फ ोटोयुक्तशारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्सए फ ोटोयुक्त सम्पति दस्तावेज, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक अथवा डाकघर की फ ोटोयुक्तपासबुक, फ ोटोयुक्त कर्मचारी सेवा पहचान पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट तथा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फ ोटोयुक्तसशस्त्र लाईसेन्स शामिल है।