रसूलपुरा निवासी उपभोक्ता लक्षमण के यहां निगम ने 20 दिसम्बर 2020 को बिजली चोरी पकड़ते हुए 27 हजार 828 रुपए का जुर्माना लगाया था। उपभोक्ता की अपील पर मामले को निगम की समझौता समिति में ले लिया गया। समझौता समिति में अपील के लिए उपभोक्ता को जुर्माना राशि की 50 फीसदी राशि जमा करवाना अनिवार्य है। इसके बाद सुनवाई के दौरान निगम 25 फीसदी तक जुर्माना राशि को माफ भी कर देता है। लेकिन इस मामले में निगम ने 50 फीसदी जुर्माना जमा होने पर शेष 50 फीसदी जुर्माने को माफ कर दिया। अब उपभोक्ता को 6 महीने के भीतर ही दोबारा बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है।