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अजमेर

एडीए ने किरानीपुरा से हटाया अतिक्रमण

पिछले माह हुआ था निर्णय

अजमेरJul 01, 2019 / 09:22 pm

bhupendra singh

ADA encroachment removed from Karnipura

ADA encroachment removed from Karnipura

अजमेर. अजमेर विकास प्राधिकरण ने श्रीनगर रोड किरानीपुरा क्षेत्र में बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण के मामले में सोमवार को कार्रवाई की। प्राधिकरण उपायुक्त (दक्षिण) हाकम खान के नेतृत्व में पहुंचे दस्त ने बनाई सडक़ सहित अन्य निर्माण को जेसीबी के जरिए तोड़ा गया। प्राधिकरण की कार्रवाई देर शाम तक चली। बारिश के चलते कुछ देर के लिए कार्रवाई रोकनी भी पड़ी। दस्ते ने बिना अनुमति बनाई गई सडक़ व प्लांटिग के लिए लगाए गए पिलर तोड़ दिए। इसके अलावा दो मकान सहित अन्य निर्माण भी तोड़ा गया। प्राधिकरण आयुक्त निशांत जैन के अनुसार पटवारी की रिपोर्ट ने दी थी कि ग्राम थोक मालियान के खसरा नम्बर 9536/1,9572/3 कृषि भूमि जिसकी खातेदारी रविन्द्र जिंदल के नाम दर्ज है। इस पर बिना ले आउट/ बिना सक्षम स्वीकृति के सडक़ निर्माण व प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण ने इस मामले में नोटिस जारी किया था। जिस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब दिया था कि खातेदारी भूमि पर जो पहाड़ी के समीप होने के कारण उबड़- खाबड़ भूमि को समतलीकरण करने का कार्य कृषि करने के लिए किया गया था किसी प्रकार के प्लाटिंग व निर्माण कार्य सम्बन्धी काई कार्य नहीं किया गया। तर्क अस्वीकार करते हुए अतिक्रमण तोडऩे के निर्णय के साथ ही मामले में दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय 28 जून को किया था। सोमवार को इसकी पालना करने टीम के साथ पहुंचे उपायुक्त हाकम खान अंडरटेकिंग लेकर वापस लौट आए। इस पर आयुक्त निशांत जैन ने उपायुक्त को फटकार लगाते हुए आदेश की पालना के निर्देश दिए। इस पर एडीए का दस्ता पुन: अतिक्रमण हटाने पहुंचा। कार्रवाई में प्राधिकरण की पुलिस विंग के एडिशनल एसपी प्रवीण जैन, सब इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, कार्यवाहक तहसीलदार भानू प्रताप सिंह, पटवारी हरिपाल सिंह व हेमचन्द गहलोत, जेईएन राजीव मीणा, मनोज सहित अन्य कार्मिक शामिल हुए।
इनका कहना है

बिना अनुमति व ले आउट पास करवाए निर्माण किया जा रहा था। पिछले सप्ताह इसे हटाने का निर्णय हुआ था।

निशांत जैन, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण

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