scriptप्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से रेप, 20 साल की सजा मिलने पर हंसते हुए कोर्ट से बाहर आया आरोपी | 20 years imprisonment to the accused of Minor girl raped in Ajmer | Patrika News
अजमेर

प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से रेप, 20 साल की सजा मिलने पर हंसते हुए कोर्ट से बाहर आया आरोपी

Ajmer Crime News: आरोपी ने नाबालिग छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर परबतसर, अहमदाबाद, बेंगलूरू में दुष्कर्म किया। लेकिन, जब कोर्ट ने आरोपी को 20 साल सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी।

अजमेरDec 17, 2024 / 11:42 am

Anil Prajapat

Chainaram-Meghwal
Ajmer Rape Case: अजमेर। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने पीड़िता को प्रेमजाल में फंसाकर परबतसर, अहमदाबाद, बेंगलूरू में दुष्कर्म किया था। 20 साल जेल के सजा मिलने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। बेशर्म आरोपी मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर आया।
पीड़िता के पिता ने 22 जून 2023 को रूपनगढ़ निवासी चैनाराम मेघवाल पुत्र मनाराम मेघवाल के खिलाफ जिले के एक थाने में रिपोर्ट दी। इसमें नाबालिग पीड़िता का अपहरण करने, 1.42 लाख रुपए साथ ले जाने की शिकायत दी। सहायक उप निरीक्षक महादेव प्रसाद ने अपहृता को डिटेन कर नाबालिग को दस्तयाब किया।

अलग-अलग जगह दुष्कर्म

पुलिस ने पीड़िता के धारा 164 के बयान कराए। पीड़िता ने बयान में बताया कि अभियुक्त चैनाराम उसके साथियों सहित मोटर साइकिल पर आया। वह उन्हें मकराना छोड़कर चले गए। मकराना से अभियुक्त चैनाराम ट्रेन में बैठाकर जोधपुर ले गया। वहां से मेहसाना, पुनावा लेकर पहुंचा।

कहीं फूल सुंघाए तो कहीं पिलाया नशीला पानी

उसने कहीं से फूल लेकर सुंघाए जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर खुद को अहमदाबाद में पाया। यहां से आरोपी उसे लेकर बेंगलूरू पहुंचा। वहां एक घर में कमरा किराए पर लिया। वहां चैनाराम ने नशीला पानी पिलाकर कई बार दुष्कर्म किया। इसके अलावा परबतसर के होटल में भी दुष्कर्म किया।

यह भी पढ़ें

रॉन्ग कॉल ने बर्बाद कर दी जिंदगी, जयपुर की विवाहिता से अजमेर में रेप; अश्लील वीडियो-फोटो वायरल करने की धमकी

समाज में असुरक्षा और भय व्याप्त

अदालत ने फैसले में अपनी टिप्पणी की है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गंभीर है। इस प्रकार के आरोप दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे समाज में असुरक्षा और भय व्याप्त हो रहा है। अव्यस्क बालिकाओं और बच्चों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों की प्रवृत्ति को देखते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है।

Hindi News / Ajmer / प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से रेप, 20 साल की सजा मिलने पर हंसते हुए कोर्ट से बाहर आया आरोपी

ट्रेंडिंग वीडियो