बैठक में डीजीपी सहाय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे भीड़ नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा समेत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। मतगणना केंद्र पर शहर या जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से निरीक्षण करने, वाहनों के प्रवेश-प्रतिबंध से संबंधित ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था के लिए अधिसूचना जारी करने, विभिन्न एजेंसियों जैसे कि अग्निशमन, स्वास्थ्य, बिजली विभाग आदि के साथ समन्वय बनाए रखते हुए मतगणना केंद्र पर आवश्यक लाइटिंग और निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, मतगणना केंद्रों पर एंटी-सबोटैज चेकिंग और भीड़ नियंत्रण के लिए उचित बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग के प्रावधान के अनुसार मतगणना केंद्र पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट्स, माइक्रो-ऑब्जर्वर्स, निर्वाचन आयोग से अधिकृत व्यक्ति, चुनाव संबंधी ड्यूटी पर तैनात सार्वजनिक सेवकों, उम्मीदवारों, चुनाव एजेंटों और मतगणना एजेंटों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने और व्यक्तियों के प्रवेश को सख्ती से नियंत्रित करने तथा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति न देने के निर्देश दिए गए।
साथ ही मोबाइल या आई-पैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और अन्य स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी भी रिकॉर्डिंग उपकरण को काउंटिंग हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं देने और कोई भी प्रतिबंधित वस्तु अंदर न ले जाने की सुनिश्चितता के निर्देश दिए गए। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को पुलिस पेट्रोलिंग या स्टेटिक पॉइंट से पुलिस बंदोबस्त सुनिश्चित करने के विशेष निर्देश दिए गए।